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Agriculture Department
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पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी - सूक्ष्म सिंचाई योजना)
आवेदन प्रारंभ तिथि
Not Specified
आवेदन की अंतिम तिथि
निरंतर / पूरे वर्ष चालू
योजना का विवरण एवं लाभ
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) तकनीकों को बढ़ावा देने की प्रमुख योजना:
सब्सिडी सहायता: लघु एवं सीमांत किसानों को 55% तथा अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सब्सिडी। (गुजरात में जीजीआरसी के माध्यम से अतिरिक्त राज्य अंश मिलाकर कुल सब्सिडी 70% से 80% तक पहुंचती है)।
प्रमुख लाभ: 40% से 50% पानी की बचत, बिजली/ईंधन खर्च में कमी, फर्टिगेशन द्वारा उर्वरक खर्च में बचत और फसल उत्पादन में 25% से 40% तक की वृद्धि।
खेत तालाब: खेत पर वर्षा जल संचयन हेतु पक्के/कच्चे तालाब निर्माण हेतु विशेष अनुदान।
सब्सिडी सहायता: लघु एवं सीमांत किसानों को 55% तथा अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सब्सिडी। (गुजरात में जीजीआरसी के माध्यम से अतिरिक्त राज्य अंश मिलाकर कुल सब्सिडी 70% से 80% तक पहुंचती है)।
प्रमुख लाभ: 40% से 50% पानी की बचत, बिजली/ईंधन खर्च में कमी, फर्टिगेशन द्वारा उर्वरक खर्च में बचत और फसल उत्पादन में 25% से 40% तक की वृद्धि।
खेत तालाब: खेत पर वर्षा जल संचयन हेतु पक्के/कच्चे तालाब निर्माण हेतु विशेष अनुदान।
पात्रता एवं शर्तें
सभी भूमिधारक किसान जिनके पास कृषि भूमि एवं सिंचाई हेतु चालू जल स्रोत (कुआं, नलकूप या नहर) उपलब्ध हो।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Central
- संबंधित विभाग: Agriculture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: N/A
- आवेदन की अंतिम तिथि: निरंतर / पूरे वर्ष चालू
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