Gujarat
Horticulture Department
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आम और नींबू के पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार हेतु सहायता योजना
योजना का विवरण एवं लाभ
: गुजरात सरकार के बागवानी विभाग द्वारा आम एवं नींबू के पुराने, कम उपज देने वाले तथा अनुत्पादक हो चुके बगीचों को फिर से हरा-भरा और उच्च उत्पादक बनाने के उद्देश्य से जीर्णोद्धार सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को वितान प्रबंधन (कैनोपी मैनेजमेंट), वैज्ञानिक कटाई-छंटाई (प्रूनिंग), कीट-रोग रोकथाम एवं पोषण प्रबंधन हेतु लागत का 50% या अधिकतम ₹20,000/- प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता प्रति लाभार्थी किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर तक देय है।
पात्रता एवं शर्तें
1. आवेदक किसान गुजरात का पंजीकृत भूमिधारक होना चाहिए तथा 7/12 और 8-A रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। 2. 15-20 वर्ष से अधिक पुराना आम/नींबू का बगीचा होना चाहिए। 3. कार्य पूर्व जिला बागवानी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। 4. आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए। 5. अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर प्रति किसान है।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Gujarat
- संबंधित विभाग: Horticulture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 04 Nov 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 08 Nov 2026
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