Gujarat
Horticulture Department
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राइजोमेटिक (अदरक एवं हल्दी) फसल खेती प्रोत्साहन योजना
योजना का विवरण एवं लाभ
गुजरात बागवानी विभाग द्वारा अदरक एवं हल्दी जैसी बहुमूल्य मसाला फसलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु बीज एवं रोपण सामग्री पर अनुदान योजना। प्रमुख लाभ एवं सब्सिडी:
50% बीज सब्सिडी: प्रमाणित प्रकंद (राइजोम) बीज खरीद पर 50% (अधिकતમ ₹15,000 प्रति हेक्टेयर) तक की वित्तीय सहायता।
अंतरफसल लाभ: बागों में खाली जमीन पर अंतरफसल के रूप में लगाकर अतिरिक्त आय कमाई जा सकती है।
50% बीज सब्सिडी: प्रमाणित प्रकंद (राइजोम) बीज खरीद पर 50% (अधिकતમ ₹15,000 प्रति हेक्टेयर) तक की वित्तीय सहायता।
अंतरफसल लाभ: बागों में खाली जमीन पर अंतरफसल के रूप में लगाकर अतिरिक्त आय कमाई जा सकती है।
पात्रता एवं शर्तें
सिंचाई सुविधा युक्त कृषि भूमि रखने वाले गुजरात के किसान।
7/12 व 8-अ भू-अभिलेख और अधिकृत संस्थान से बीज खरीद की रसीद अनिवार्य है।
7/12 व 8-अ भू-अभिलेख और अधिकृत संस्थान से बीज खरीद की रसीद अनिवार्य है।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Gujarat
- संबंधित विभाग: Horticulture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 31 Oct 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 15 Nov 2026
किसान समुदाय
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