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गोदाम निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज सहायता एवं 25% पूंजीगत अनुदान योजना
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गोदाम निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज सहायता एवं 25% पूंजीगत अनुदान योजना

आवेदन प्रारंभ तिथि 01 Apr 2026
आवेदन की अंतिम तिथि 31 Mar 2027

योजना का विवरण एवं लाभ

गुजरात राज्य की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) एवं विपणन सोसायटियों द्वारा ग्रामीण स्तर पर फसलों एवं कृषि आदानों के सुरक्षित भंडारण हेतु आधुनिक गोदाम (वेयरहाउस) निर्माण के लिए सहकारिता विभाग द्वारा यह योजना संचालित है। इसके तहत स्वीकृत गोदाम निर्माण लागत पर 25% का पूंजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) तथा सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋण पर आकर्षक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इससे किसानों को मजबूरी में तुरंत कम दाम पर उपज बेचने से राहत मिलती है और वैज्ञानिक भंडारण क्षमता विकसित होती है।

पात्रता एवं शर्तें

गुजरात में विधिवत पंजीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PACS), सेवा सहकारी समितियां और संबंधित संस्थाएं पात्र हैं।
समिति के पास गोदाम निर्माण हेतु स्वयं के स्वामित्व वाली गैर-कृषि भूमि या दीर्घकालिक पट्टा होना अनिवार्य है।
पंजीकृत इंजीनियर द्वारा प्रमाणित विस्तृत कार्ययोजना एवं लागत अनुमान प्रस्तुत करना होगा।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक से ऋण स्वीकृत होना चाहिए।
आई-खेड़ूत पोर्टल पर वित्तीय वर्ष में 31/03/2027 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।

Quick Information

  • राज्य / स्तर: Gujarat
  • संबंधित विभाग: Subsidy
  • आवेदन प्रारंभ तिथि: 01 Apr 2026
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 Mar 2027
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