Gujarat
Subsidy
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गोदाम निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज सहायता एवं 73% पूंजीगत अनुदान योजना
योजना का विवरण एवं लाभ
गुजरात सरकार द्वारा विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य, दूरदराज और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों को सशक्त बनाने हेतु यह विशेष 73% पूंजीगत अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) को अनाज और कृषि उत्पाद भंडारण हेतु पक्के गोदाम के निर्माण पर भारी-भरकम 73% कैपिटल सब्सिडी तथा संस्थागत ऋण पर ब्याज माफी प्रदान की जाती है। इस योजना से ग्रामीण स्तर पर न्यूनतम वित्तीय भार के साथ आधुनिक वैज्ञानिक गोदामों का निर्माण संभव होता है।
पात्रता एवं शर्तें
गुजरात राज्य की अधिसूचित आदिवासी, पिछड़े अथवा विशेष प्राथमिकता वाली प्राथमिक सहकारी समितियां (PACS) पात्र हैं।
समिति के नाम विवादरहित भूमि का स्वामित्व या सरकारी आवंटन पत्र होना अनिवार्य है।
अधिकृत इंजीनियर द्वारा तैयार विस्तृत नक्शा और निर्माण लागत अनुमान संलग्न करना होगा।
संबंधित जिला सहकारी बैंक से ऋण की वित्तीय सहमति आवश्यक है।
31/03/2027 से पूर्व आई-खेड़ूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा कराना होगा।
समिति के नाम विवादरहित भूमि का स्वामित्व या सरकारी आवंटन पत्र होना अनिवार्य है।
अधिकृत इंजीनियर द्वारा तैयार विस्तृत नक्शा और निर्माण लागत अनुमान संलग्न करना होगा।
संबंधित जिला सहकारी बैंक से ऋण की वित्तीय सहमति आवश्यक है।
31/03/2027 से पूर्व आई-खेड़ूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा कराना होगा।
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आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Gujarat
- संबंधित विभाग: Subsidy
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 01 Apr 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 Mar 2027
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