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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई पेंशन योजना)
Central Agriculture Department Active Application Window

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई पेंशन योजना)

आवेदन प्रारंभ तिथि Not Specified
आवेदन की अंतिम तिथि निरंतर / पूरे वर्ष चालू

योजना का विवरण एवं लाभ

लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान अपनी उम्र के अनुसार प्रतिमाह ₹55 से ₹200 का अंशदान जमा करते हैं, जिसमें 50% बराबर राशि केंद्र सरकार मिलाती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसान को आजीवन ₹3,000 प्रति माह की निश्चित पेंशन सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

पात्रता एवं शर्तें

18 से 40 वर्ष की आयु वाले लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास भू-अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि हो।

Ready to apply for this subsidy?

Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.

आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।

Quick Information

  • राज्य / स्तर: Central
  • संबंधित विभाग: Agriculture Department
  • आवेदन प्रारंभ तिथि: N/A
  • आवेदन की अंतिम तिथि: निरंतर / पूरे वर्ष चालू
किसान समुदाय

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